
Raipur Teacher Suspension Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुल्लू स्थित शासकीय शराब दुकान से जुड़े अवैध शराब परिवहन मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। आरंग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अमोदी प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक और संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी शिक्षक 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे, जिसके चलते सेवा नियमों के तहत यह विभागीय कदम उठाया गया है।
पुलिस को मिली थी अर्टिगा कार से शराब तस्करी की गोपनीय सूचना
CG Teacher Suspend Rules: मामले की शुरुआत रविवार रात आरंग थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में गश्त के दौरान हुई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम गुल्लू स्थित सरकारी शराब दुकान से अर्टिगा कार के माध्यम से अवैध रूप से शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और रानीसागर हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी।
रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर पकड़ी गई कार
Raipur Liquor Smuggling News: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदेहास्पद अर्टिगा कार क्रमांक CG 04 QB 5200 को रोककर तलाशी ली। कार की तलाशी लेने पर अंदर रखी देसी शराब की पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने मौके से ही वाहन में सवार लोगों को हिरासत में ले लिया और गाड़ी सहित शराब को कब्जे में ले लिया।
कार से बरामद हुई 160 पाव देसी मसाला शराब
तलाशी के दौरान वाहन से 160 पाव देसी मसाला शराब मिली, जिसकी कुल मात्रा 28.800 बल्क लीटर दर्ज की गई। जब्त शराब की कीमत लगभग 16 हजार रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही करीब 8 लाख रुपये मूल्य की अर्टिगा कार को भी जब्त किया गया। इस तरह पुलिस ने कुल 8.16 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
शराब दुकान सुपरवाइजर और शिक्षक समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सात लोगों को नामजद कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में शराब दुकान का सुपरवाइजर उबारन दास पुरेना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी वर्कर सुरेश बांधे, चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और सहायक शिक्षक तीरित राम बांधे शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर जारी हुआ निलंबन आदेश
गिरफ्तारी के बाद शिक्षक तीरित राम बांधे को अदालत से जमानत नहीं मिली और वे 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहे। जैसे ही इसकी आधिकारिक जानकारी शिक्षा विभाग को मिली, रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
सिविल सेवा नियमों के तहत की गई विभागीय कार्रवाई
विभागीय आदेश के अनुसार यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के प्रावधानों के तहत की गई है। हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह निलंबन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और आपराधिक मामले में अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही तय होगा।
निलंबन अवधि के दौरान तिल्दा बीईओ दफ्तर में देना होगा योगदान
CG Education Department Action: निलंबन काल के लिए शिक्षक तीरित राम बांधे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय तिल्दा नियत किया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन की पूरी अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा। फिलहाल पुलिस इस अवैध शराब नेटवर्क की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।



