CG Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ ट्रांसफर नीति: शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफर, जानिए क्यों लगा दी गई रोक, ट्रांसफर नीति की पूरी जानकारी

CG Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय के महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी गई। इस नीति के तहत 14 जून से 25 जून तक तबादलों की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया जारी, इसी वजह से ट्रांसफर पर रोक
CG Teacher Yuktiyuktkaran: सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में फिलहाल शिक्षक एवं स्कूलों का ‘युक्तियुक्तकरण’ यानी Rationalization की प्रक्रिया चल रही है। इसी के चलते इस बार सभी श्रेणियों के शिक्षकों का तबादला रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के किसी भी शिक्षक को इस बार ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
14 से 25 जून तक बाकी विभागों में होंगे ट्रांसफर
ट्रांसफर नीति के मुताबिक बाकी विभागों में जिला स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया तय तारीखों के अनुसार होगी। जिन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, उनके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिन्हें मानना जरूरी होगा।

शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ सरकार की नई ट्रांसफर नीति 2025 शिक्षकों के अलावा अन्य सभी विभागों के नियमित तृतीया श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भी लागू होती है। इन कर्मचारियों का ट्रांसफर उसी नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें न्यूनतम दो वर्ष की सेवा, ई-ऑफिस के माध्यम से आदेश जारी करना, और प्रभारी मंत्री या विभागीय मंत्री की स्वीकृति जैसे प्रावधान शामिल हैं। तृतीया श्रेणी संवर्ग में अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम 15% कर्मचारियों का ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रोबेशनरी कर्मचारी ट्रांसफर के पात्र नहीं होंगे और विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या न्यायालय आदेश के आधार पर अपवाद किए जा सकते हैं।
ट्रांसफर के लिए पात्रता और शर्तें
- न्यूनतम सेवा अवधि: कम से कम 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य।
- विशेष परिस्थितियाँ:
- गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि)।
- मान्य न्यायालय आदेश।
- शारीरिक या मानसिक विकलांगता।
- नियोजन से पहले की स्थिति में कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो।
- प्रोबेशनरी कर्मचारी: ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिला स्तर पर पदस्थ कर्मचारी: जिन्हें अटैचमेंट पर भेजा गया है, उन्हें 5 जून 2025 से नई नीति के तहत माना जाएगा।
कर्मचारियों के वर्ग के अनुसार ट्रांसफर सीमा
- तृतीया श्रेणी कर्मचारी: उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% तक।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% तक।
- प्रोबेशनरी कर्मचारी: ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे।
अपील की प्रक्रिया
- समयसीमा: ट्रांसफर आदेश के 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।
- समिति: राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा अपीलों की सुनवाई की जाएगी।
अगली बार होगा शिक्षकों का ट्रांसफर?
फिलहाल तो सरकार ने संकेत दिए हैं कि जब तक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक बनी रहेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल तक यह प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं और फिर शिक्षकों के लिए दरवाजे खुलते हैं या नहीं।