दीपावली में अस्थायी फटाका दुकान लगाने के लिए लाइसेंस 28 सितम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन

रायपुर Temporary Fireworks License: राज्य शासन ने दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी फटाका दुकान लगाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तय कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितम्बर से 28 सितम्बर 2025 तक चलेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन माध्यम से करें आवेदन

जिन आवेदकों को अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की अनुमति चाहिए, वे अपना आवेदन लोक सेवा केन्द्रों अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अनिवार्य दस्तावेज

आवेदन के साथ आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

  • शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित स्थल का प्रमाणित नक्शा।
  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार अथवा सरपंच एवं पटवारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाणित नक्शा।
  • आधार कार्ड।
  • पैन कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो।
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज।

विस्फोटक नियमों का पालन अनिवार्य

शासन ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी फटाका अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) केवल उन्हीं आवेदकों को जारी की जाएगी जो विस्फोटक नियम 2008 का पूर्ण पालन करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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