
Dhamtari Illegal Sand Mining: धमतरी जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने दो रेत भंडारण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 के तहत की गई है और जिले में अवैध खनन के खिलाफ एक सख्त संदेश मानी जा रही है।
ग्राम भरारी और दोनर की अनुमतियाँ रद्द, लाखों का जुर्माना
- ग्राम भरारी में वरुण कुमार साहू को अप्रैल 2025 में पांच वर्षों के लिए 6,000 घन मीटर क्षमता की भंडारण अनुमति मिली थी। निरीक्षण में तय मात्रा से अधिक रेत पाई गई और अन्य गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इस पर उनकी अनुमति रद्द करते हुए ₹3.86 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- ग्राम दोनर में शैलेन्द्र कुमार नागवंशी को जून 2023 में मिली अनुमति भी मापदंडों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दी गई और ₹50,000 की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गई।

10 जून से अब तक: भारी जब्ती और मशीनें सील
रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंध 10 जून से प्रभावी होने के बाद अब तक:
- 23 वाहन (हाइवा और ट्रैक्टर) अवैध रेत परिवहन में जब्त किए गए।
- 4 चैन माउंटेड मशीनें महानदी क्षेत्र से अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ी गईं।
- ढीमरटिकुर में करीब 300 ट्रिप की अवैध रेत बरामद कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द की गई।
- अछोटा, कलारतराई और तेन्दूकोन्हा से 9 ट्रैक्टर, और लोहरसी से मिट्टी ईंट परिवहन में उपयोग हो रहा एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया।

कलेक्टर के सख्त निर्देश
कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने निर्देशित किया है कि संभावित खनन क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए और रेत परिवहन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार के दबाव के बिना कठोर कार्रवाई की जाए।
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