धमतरी में भ्रष्टाचार के मामले में ENT विशेषज्ञ डॉ. नसीम बर्खास्त, महिला संविदा कर्मचारी की नियुक्ति भी रद्द

धमतरी। जिला अस्पताल में वर्षों से पदस्थ पदस्थ नाक-कान-गला (ENT) रोग विशेषज्ञ डॉ. एमए नसीम को सेवा से पदच्युत (डिसमिस) कर दिया है। वहीं CMHO कार्यालय में कार्यरत एक महिला संविदा कर्मचारी की भी सेवा समाप्त कर दी गई है। दोनों मामलों में भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप पाए गए हैं।

भ्रष्टाचार मामले में दोष सिद्ध, कोर्ट ने दी थी सजा

Dhamtari District Hospital: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अवर सचिव दिव्या वैष्णव द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि डॉ. नसीम को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर ने 8 मार्च 2018 को पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

Dr. Naseem Dismiss: डॉ. नसीम ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर में अपील की थी, जिस पर 19 मार्च 2018 को अदालत ने दंडादेश को स्थगित तो किया, लेकिन दोषमुक्त नहीं ठहराया। प्रकरण में CGPSC (छग लोक सेवा आयोग) से भी सहमति ली गई, और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद शासन ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। राज्य शासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(9) के तहत की है।

CMHO कार्यालय में संविदा महिला कर्मचारी मधु तिवारी की सेवा समाप्त

इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) छत्तीसगढ़ ने CMHO ऑफिस धमतरी में कार्यरत मधु तिवारी, जिला प्रशिक्षण समन्वयक (संविदा), की सेवा समाप्त कर दी है। आदेश के अनुसार, उन्होंने एमपीडब्ल्यू और PHC केरेगांव व सिंगपुर के रिक्त पदों के चयन में नियमों का उल्लंघन किया।

मधु तिवारी पर आरोप है कि वैध प्रतीक्षा सूची होते हुए भी उन्होंने नियम विरुद्ध चयन प्रस्तावित किया। सुनवाई के बाद उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इस आधार पर, मानव संसाधन नीति 2018, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 और संविदा सेवा नियम 2012 के उल्लंघन के चलते, उन्हें एक माह के मानदेय के साथ सेवा से मुक्त किया गया।

CMHO का बयान: वर्षों पुरानी जांचों के बाद हुआ निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यू.एल. कौशिक ने बताया कि डॉ. नसीम पर 2014 में ACB द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2018 में कोर्ट से सजा मिली। इसके आधार पर राज्य शासन ने बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि डॉ. नसीम के खिलाफ और भी मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, मधु तिवारी की नियुक्ति भी नियमविरुद्ध पाई गई, जिस पर NHM द्वारा कार्रवाई की गई है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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