
CG Ration Card Biometric Scan System: छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य में राशन दुकानों से राशन वितरण के लिए लंबे समय से चल रही वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित सत्यापन व्यवस्था को जुलाई 2026 से पूरी तरह बंद किया जा रहा है. अब हितग्राहियों को केवल डिजिटल स्कैनर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा. विभाग के इस कदम से राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम कसेगी.
खाद्य विभाग की नई राशन वितरण व्यवस्था का पूरा शेड्यूल
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत राशन वितरण की नई गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं. इस नए बदलाव से जुड़ी मुख्य तारीखें और विभागीय जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:
| विवरण | आधिकारिक जानकारी |
| विभाग का नाम | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ |
| नया नियम लागू होने का समय | जुलाई 2026 माह के राशन वितरण से |
| विभागीय आदेश जारी होने की तिथि | 12 जून 2026 |
| सत्यापन का मुख्य आधार | ई-पॉश (e-PoS) मशीन पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन |
| बंद होने वाली सुविधा | मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP वेरिफिकेशन |
अब कैसे मिलेगा राशन? जानिए दुकान जाने पर क्या करना होगा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. दुकान पर राशन लेने की प्रक्रिया और विशेष परिस्थितियों के लिए सरकार ने निम्नलिखित गाइडलाइंस जारी की हैं:
- बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य: राशन कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी एक सदस्य को स्वयं उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) जाना होगा. वहां ई-पॉश (e-PoS) मशीन पर अपना अंगूठा (Fingerprint) या आंखों की पुतली (Iris Scanner) को स्कैन करवाना होगा. सत्यापन सफल होने पर ही राशन जारी किया जाएगा.
- बुजुर्गों और बीमारों के लिए नॉमिनी व्यवस्था: अगर किसी परिवार में सभी सदस्य बहुत बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं या किसी गंभीर बीमारी के कारण उनके उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. विभाग ने ऐसे हितग्राहियों के लिए ‘नॉमिनी’ बनाने का विकल्प दिया है.
- कैसे काम करेगी नॉमिनी व्यवस्था: पात्र हितग्राही अपने किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या पड़ोसी को अपना नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं. इसके लिए खाद्य विभाग के दफ्तर या संबंधित राशन दुकान में एक आवेदन देना होगा. नाम जुड़ने के बाद नॉमिनी व्यक्ति दुकान जाकर अपने खुद के बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए उस परिवार का राशन निकाल सकेगा.
- परिवार का कोई भी सदस्य पात्र: यह जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पर मुख्य राशन कार्ड बना है, वही दुकान जाए. राशन कार्ड में नाम दर्ज कोई भी वयस्क सदस्य दुकान जाकर अपना फिंगरप्रिंट दे सकता है.
राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी बातें और e-KYC स्टेटस चेक करने का तरीका
इस नई तकनीकी व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने कार्ड का रिकॉर्ड दुरुस्त रखना होगा. इसके लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें:
- आधार लिंकिंग और e-KYC: सभी कार्ड धारक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक हो और उनका e-KYC वेरिफिकेशन पूरा हो चुका हो. बिना e-KYC के बायोमेट्रिक मशीन डेटा स्वीकार नहीं करेगी.
- पोर्टल के जरिए ऑनलाइन स्टेटस चेक: आपके राशन कार्ड का ई-केवाईसी हुआ है या नहीं, यह घर बैठे जांचा जा सकता है. इसके लिए खाद्य विभाग के ‘जन भागीदारी’ ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाना होगा. वहां “राशनकार्ड की जानकारी” वाले विकल्प पर क्लिक करके अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
- वेरिफिकेशन लिस्ट: विवरण देखें पर क्लिक करते ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम की सूची खुल जाएगी. प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे e-KYC Status में ‘Verified’ या ‘No’ लिखा दिखाई देगा. यदि वहां ‘No’ लिखा है, तो तुरंत नजदीकी राशन दुकान जाकर अपना अंगूठा स्कैन करवाएं और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें.
राशन वितरण (Important Link)
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