
CG DPI Principal Promotion Counselling Date: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीपीआई ने प्रदेश भर के संयुक्त संचालकों (जेडी) को पत्र भेजकर काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी कार्ययोजना से अवगत कराया है। जारी निर्देश के अनुसार, पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग 17 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी।
नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में आयोजित होगी काउंसलिंग
CG Teacher Promotion News: डीपीआई द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) और पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों से ‘टी संवर्ग’ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों की काउंसलिंग की जाएगी। यह काउंसलिंग प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के प्रथम तल पर सी खंड में स्थित मीटिंग हॉल में होगी। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति सह पदस्थापना आदेश जारी करने की प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है।
14 लोक सेवकों से जुड़ी पदोन्नति प्रक्रिया पर हुई कार्रवाई
डीपीआई के पत्र में बताया गया है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति की यह कार्यवाही विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों पर आधारित है। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण के परिप्रेक्ष्य में 14 लोक सेवकों के परिभ्रमण टीप पर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके तहत पात्र लोक सेवकों को काउंसलिंग में शामिल होकर अपनी नई पदस्थापना चुनने का मौका मिलेगा।

विभागीय पोर्टल पर अपलोड की गई रिक्त पदों की सूची
काउंसलिंग की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पदोन्नत प्राचार्यों की सूची और रिक्त पदों का ब्योरा विभागीय पोर्टल eduportal.cg.nic.in पर 10 अगस्त 2026 को ही अपलोड कर दिया गया है। डीपीआई ने इन सूचियों को जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। पदोन्नत प्राचार्य पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त स्थानों के आधार पर अपनी पसंद के स्कूल का चयन कर सकेंगे।
सूचियों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 अगस्त तक का समय
विभाग ने काउंसलिंग सूची या रिक्त पदों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के समाधान के लिए समय सीमा तय की है। यदि किसी अधिकारी या शिक्षक को उपलब्ध कराई गई सूची पर कोई आपत्ति है, तो उसका जिला स्तर पर परीक्षण कराया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी विशेष पत्र वाहक के माध्यम से 13 अगस्त 2026 को शाम 4:00 बजे तक लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय में जमा करानी होगी।
काउंसलिंग के तुरंत बाद जारी होंगे पदस्थापना आदेश
आपत्तियों के निपटारे के बाद 17 अगस्त को तय समय पर काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग में शामिल शिक्षकों की मेरिट और विकल्प के आधार पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होते ही विभाग द्वारा पदोन्नति सह पदस्थापना का औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने से प्रदेश के कई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को नए प्राचार्य मिलेंगे, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा।



