
CG Ex-Servicemen Reservation Rules: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत यदि सीधी भर्ती के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित सीटों के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उन पदों को खाली रखकर अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे (कैरी फॉरवर्ड) नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बजाय उन रिक्त पदों को उसी भर्ती वर्ष में मेरिट सूची के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
1985 के भर्ती नियमों में संशोधन कर जारी की गई अधिसूचना
CG Recruitment Rules Update: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पदों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम-4 के उप-नियम-3 में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के लागू होने से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती वाले पदों पर प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। पहले योग्य पूर्व सैनिक अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में पद लंबे समय तक रिक्त रह जाते थे, जिससे विभागों का काम प्रभावित होता था।

सैनिक कल्याण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता समाप्त
CG Govt Jobs New Guidelines: सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए एक और रियायत दी गई है। अब इन आरक्षित पदों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड या किसी अन्य संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित भर्ती विभाग सीधे मेरिट सूची के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य के युवाओं को सीधी भर्तियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है।



