
Dhirendra Shastri Brother Bail: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छतरपुर में हुए एक गोलीकांड मामले में गिरफ्तार शालिग्राम गर्ग को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

जिला अदालत से खारिज हो चुकी थी जमानत याचिका
Chhatarpur Firing Case Update: छतरपुर के बहुचर्चित गोलीकांड में नाम सामने आने के बाद शालिग्राम गर्ग ने सबसे पहले छतरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अध्ययन करने के बाद 31 अगस्त 2026 को याचिका निरस्त कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने पर उनके वकीलों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जहां आखिरकार उन्हें सफलता मिली।

हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत का दिया आदेश
MP High Court News: मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केस से जुड़े सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने शालिग्राम गर्ग को 50 हजार रुपये के मुचलके के साथ सशर्त जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को पुलिस जांच और निचली अदालत में चलने वाले ट्रायल के दौरान पूरी तरह सहयोग करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

15 जुलाई से जेल में बंद थे शालिग्राम गर्ग
Bageshwar Dham News: यह पूरा विवाद छतरपुर जिले के मोतीलाल कुशवाहा पर गोली चलाने की घटना से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 15 जुलाई को शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद शालिग्राम गर्ग ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि पुरानी रंजिश के चलते उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके भाई पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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