CG Online Ration Card Seva Setu Portal: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाना हुआ बेहद आसान: अब घर बैठे जुड़ेंगे नाम, दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, करना होगा ये काम…

CG Online Ration Card Seva Setu Portal: छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए राशन कार्ड से जुड़ी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए राशन कार्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। अब प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने या फिर किसी का नाम हटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने इस नई डिजिटल व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से जमीन पर उतारने के लिए राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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सरकारी सिस्टम में आएगी पारदर्शिता, समय पर पूरे होंगे काम और पुरानी मैन्युअल व्यवस्था भी रहेगी जारी

Seva-Setu Portal Online Ration Card: खाद्य विभाग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया के इंटरनेट आधारित होने से आवेदनों की पेंडेंसी खत्म होगी। फॉर्म जमा करने से लेकर उसके वेरिफिकेशन और कार्ड जारी होने तक की पूरी प्रणाली में गड़बड़ियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जिससे काम तय समय सीमा के भीतर पूरा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने की शुरुआत पहली बार इस बड़े पैमाने पर की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ शहरों में पार्षदों और गांवों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलने वाली पुरानी मैन्युअल प्रक्रिया भी बैकअप के तौर पर चलती रहेगी ताकि इंटरनेट से दूर रहने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो।

चॉइस सेंटर और सेवा-सेतु पोर्टल पर लाइव हुई सुविधा, ब्लॉक स्तर के दफ्तरों को मिले स्पष्ट निर्देश

नया सरकारी आदेश जारी होने के बाद से नए राशन कार्ड जारी करने, संशोधन करने और नाम काटने की कमान पूरी तरह डिजिटल नेटवर्क को सौंप दी गई है। यह पूरी सुविधा लोक सेवा केंद्रों (चॉइस सेंटर), स्थानीय निकायों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए सीधे सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। राज्य के सभी नगरीय निकायों, नगर निगमों और विकास खंड (ब्लॉक) कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अब केवल इस अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही आवेदनों को स्वीकार करें और उन पर आगे की कार्रवाई करें।

घर बैठे खुद करें मुफ्त आवेदन या लोक सेवा केंद्र में दें तय शुल्क, एप्लिकेशन नंबर से ट्रैक होगा स्टेटस

इस व्यवस्था के तहत आम नागरिकों को दो तरह के विकल्प दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए सेवा-सेतु पोर्टल पर जाकर सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरता है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करता है, तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही एक रसीद क्रमांक (एप्लिकेशन नंबर) मिल जाएगा, जिससे वे अपने कार्ड का स्टेटस देख सकेंगे। दूसरी ओर, यदि कोई नागरिक पास के लोक सेवा केंद्र (सीएससी) या चॉइस सेंटर के माध्यम से आवेदन करना चाहता है, तो उसे वहां सरकार द्वारा निर्धारित 30 रुपए का शुल्क देना होगा।

अधिकारी करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर, मंजूरी मिलते ही कंप्यूटर से सीधे डाउनलोड हो जाएगा असली पीडीएफ राशन कार्ड

आवेदन ऑनलाइन जमा होने के बाद स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया को भी पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाया गया है। ब्लॉक या निकाय स्तर पर तैनात अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी सबसे पहले आवेदक के दस्तावेजों और उसकी पात्रता की बारीकी से जांच करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर वे अपनी रिपोर्ट को कंप्यूटर पोर्टल पर ही दर्ज करेंगे और अपने डिजिटल सिग्नेचर (हस्ताक्षर) के साथ इसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर देंगे। वहां से मंजूरी मिलते ही राशन कार्ड का डिजिटल पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, जिसे हितग्राही खुद अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकेगा।

नया राशन कार्ड जनरेट होने के बाद ई-केवाईसी कराना होगा अनिवार्य, पॉस मशीन और फेस रिकग्निशन से खुलेगा रास्ता

डिजिटल राशन कार्ड बन जाने के बाद राशन दुकान से अनाज उठाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इसके तहत ऑनलाइन कार्ड जनरेट होते ही परिवार के मुखिया और कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपने नजदीकी आवंटित उचित मूल्य दुकान (कंट्रोल शॉप) में जाना होगा। वहां दुकान में लगी ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट देकर या फिर फेस रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) तकनीक के माध्यम से सभी सदस्यों को अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित परिवार का मासिक राशन सुचारू रूप से मिलना शुरू हो पाएगा।

छत्तीसगढ़ ऑनलाइन राशन कार्ड: आवेदन से लेकर राशन मिलने तक की चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1: आवेदन का माध्यम और तरीका चुनना

नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार नीचे दिए गए दो माध्यमों में से किसी एक को चुनकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं:

  • स्वयं आवेदन (निःशुल्क): अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए सीधे सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल पर जाएं। इस माध्यम से आवेदन करने पर कोई शुल्क देय नहीं है।
  • चॉइस सेंटर के माध्यम से (सशुल्क): अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) या चॉइस सेंटर पर जाएं। इस माध्यम से आवेदन कराने पर सरकार द्वारा निर्धारित ₹30 का शुल्क देना होगा।

चरण 2: फॉर्म भरना और दस्तावेज अपलोड करना

  • पोर्टल या चॉइस सेंटर के माध्यम से अपनी वांछित सेवा (नया राशन कार्ड/संशोधन/नाम जोड़ना या काटना) का चयन करें।
  • ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारियां सही-सही दर्ज करें।
  • पात्रता से संबंधित जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।

चरण 3: एप्लिकेशन नंबर प्राप्त करना और स्टेटस ट्रैक करना

  • फॉर्म पूरी तरह भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसे ऑनलाइन ‘सबमिट’ करें।
  • आवेदन जमा होते ही आपको स्क्रीन पर एक रसीद क्रमांक (एप्लिकेशन नंबर) प्राप्त होगा।
  • इस नंबर को सुरक्षित रख लें, इसकी मदद से आप भविष्य में कभी भी अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस) को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 4: डिजिटल सत्यापन (स्क्रूटनी) और अधिकारी की मंजूरी

  • आवेदन जमा होने के बाद ब्लॉक या नगरीय निकाय स्तर पर तैनात अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी आपके दस्तावेजों और पात्रता की बारीकी से ऑनलाइन जांच करेंगे।
  • पात्रता सही पाए जाने पर अधिकारी अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर (हस्ताक्षर) के माध्यम से इसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर देंगे।

चरण 5: डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करना

  • स्वीकृतकर्ता अधिकारी से हरी झंडी मिलते ही आपका डिजिटल राशन कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा।
  • इसके बाद आवेदक सीधे सेवा-सेतु पोर्टल से अपने असली राशन कार्ड की डिजिटल पीडीएफ (PDF) फाइल को सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 6: उचित मूल्य दुकान में ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना (अंतिम चरण)

  • डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड होने के बाद परिवार के मुखिया और कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपने नजदीकी आवंटित राशन दुकान (कंट्रोल शॉप) में जाना होगा।
  • दुकान में मौजूद ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर अपना फिंगरप्रिंट (अंगूठे का निशान) देकर या फिर फेस रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी।

महत्वपूर्ण नोट: ई-केवाईसी (e-KYC) की यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही आपके परिवार का मासिक सरकारी राशन सुचारू रूप से मिलना शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट से दूर रहने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायतों और शहरों में पार्षदों के माध्यम से पुरानी मैन्युअल (ऑफलाइन) व्यवस्था भी बैकअप के रूप में जारी रहेगी।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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