
Dhamtari Air Hostess R@pe Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक सनसनीखेज आपराधिक मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्थानीय कोतवाली पुलिस की मदद से धमतरी के गुजराती कॉलोनी निवासी शरद गोयल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दिल्ली की एक एयरहोस्टेस ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद दिल्ली के आईजीआई (IGI) एयरपोर्ट थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने यह त्वरित कार्रवाई की है।
खुद को कुंवारा बताकर जाल में फंसाया, दिल्ली पुलिस धमतरी से ले गई साथ
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि शरद गोयल ने खुद को अविवाहित बताकर उससे दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका दैहिक शोषण करता रहा। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने झूठ बोलकर उसे अपने जाल में फंसाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की दो सदस्यीय टीम धमतरी पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को उसके घर से दबोचा गया। इसके बाद धमतरी कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड ली गई और दिल्ली पुलिस आरोपी को अपने साथ दिल्ली रवाना हो गई। एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है।

कुरुद के एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल
धमतरी जिले के ही एक दूसरे मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला कुरुद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बिरेझर चौकी का है। न्यायालय ने ग्राम मुल्ले निवासी आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे को नाबालिग से अनाचार के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया है।
घर पर अकेला पाकर किया था अनाचार, डर के मारे चुप थी पीड़िता
इस मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, आरोपी टिकेन्द्र बांधे ने पीड़ित लड़की को अकेला पाकर डराया-धमकाया और जबरन अपने साथ अपने घर ले गया था। घटना के वक्त दोनों के ही परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपी ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए नाबालिग के साथ रेप किया और बाद में उसे घर के बाहर छोड़कर भाग गया। डरी-सहमी लड़की जब अपने घर पहुंची, तब उसने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद परिवार वालों ने बिरेझर पुलिस चौकी में जाकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
20 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माना, कोर्ट ने सराही पुलिस की जांच
शिकायत मिलने के तुरंत बाद सक्रिय हुई बिरेझर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी टिकेन्द्र बांधे को गिरफ्तार कर लिया था, जहां उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस पूरे संवेदनशील मामले की विवेचना चौकी प्रभारी और जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह सहित उनकी टीम ने पेशेवर दक्षता के साथ पूरी की, जिसकी वजह से दोषी को सजा मिल सकी।



