
रायपुर/दिल्ली: Central Government Special Leave: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित अन्य निजी कारणों के लिए छुट्टियों का लाभ बढ़ा दिया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी सालाना 30 दिनों की अर्जित छुट्टी (Earned Leave), 20 दिनों की अर्धवेतन छुट्टी (Half Pay Leave), 8 दिनों की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और 2 दिनों का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) ले सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी।
केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत छुट्टियों का प्रावधान
Government Employees Special Leave: मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ‘केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972’ के तहत कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, जिनमें अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी, विभागीय छुट्टी और अध्ययन अवकाश शामिल हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए ‘लीव अकाउंट’ बनाया जाता है, जिसमें हर छह महीने में उपलब्ध छुट्टियों का विवरण होता है। इस खाते से छुट्टियां लेने पर कटौती की जाती है, जबकि मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल की विशेष छुट्टियां खाते से काटी नहीं जातीं।
मातृत्व और पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान
CCS Rules: नियमों के अनुसार, महिला कर्मचारियों को 180 दिनों तक का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों तक का पितृत्व अवकाश मिलता है। इसके अलावा, दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु समेत) भी मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। यह नियम कर्मचारियों को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और परिवार की देखभाल के लिए मददगार साबित होंगे।
नियमों के अनुसार छुट्टियों का समायोजन
Leave Policy: केंद्रीय सिविल सेवा नियम यह भी तय करते हैं कि कुछ छुट्टियों को अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कर्मचारी अपने निजी और पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियों का अधिकतम लाभ उठा सकें। सरकार की यह पहल कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली साबित होगी, खासकर उन परिवारों के लिए जहाँ बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जरूरी होती है।



