
Minister Guru Khuswant Instagram Case: छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई साइबर टीम और पुलिस द्वारा की गई तकनीकी जांच के आधार पर अमल में लाई गई है।
इंस्टाग्राम पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी
Arang Minister Comment Case Raipur: आरंग से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर चंदखुरी से आरंग तक निकाली गई इकहत्तर किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से मंत्री और सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक, अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कमेंट किए थे।
सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत
Guru Khuswant Kanwar Yatra Post Dispute: इस घटना के सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश बघेल ने रायपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर की गई इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों से न केवल मंत्री की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि पूरे समाज की भावनाएं भी बुरी तरह आहत हुई हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बन गई थी।
BNS की गंभीर धाराओं में केस दर्ज
Jai Prakash Official Instagram ID Case: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस थाना रायपुर में सत्रह अगस्त को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, धारा 196 और धारा 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक धीरेंद्र बंजारे को सौंपी गई थी, जिन्होंने साक्ष्यों को जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।
डिजिटल साक्ष्यों से आरोपी की गिरफ्तारी
प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस की साइबर टीम ने संबंधित इंस्टाग्राम आईडी का तकनीकी विश्लेषण किया। डिजिटल फुटप्रिंट्स और आईपी एड्रेस के आधार पर पुलिस ने टिप्पणी करने वाले आरोपी की सटीक पहचान स्थापित की। इसके बाद घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।



