
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 15 अगस्त 2026 को जिले की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने त्योहार की गरिमा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। जो लोग शनिवार को शराब खरीदने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस नए आदेश की जानकारी होना जरूरी है।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर घोषित हुआ शुष्क दिवस
स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय उत्सव की गरिमा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को ड्राई डे घोषित किया है। इस पूरे दिन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी।
कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जारी किया आधिकारिक आदेश
कोरिया जिले की कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रोक्तिमा यादव ने आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देशों के परिपालन में यह आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में शुष्क दिवस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत लिया गया फैसला
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। इस नियम के तहत किसी विशेष अवसर या राष्ट्रीय पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक हित में मदिरा दुकानों को बंद रखने का अधिकार कलेक्टर के पास होता है।
देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 15 अगस्त को जिले में संचालित होने वाली सभी प्रकार की देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा कम्पोजिट और प्रीमियम मदिरा दुकानों के ताले भी पूरे दिन नहीं खुलेंगे। ग्राहकों को दुकान पर जाकर मदिरा खरीदने की अनुमति नहीं होगी।
पर्यटन बार और कमर्शियल क्लबों पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध केवल आम दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होगा। जिले में संचालित एफ.एल.-3(ग) यानी पर्यटन बार और एफ.एल.-4(क) यानी कमर्शियल क्लबों में भी शराब परोसने पर रोक रहेगी। होटल और रिसॉर्ट्स में स्थित बार संचालकों को भी आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।
मदिरा दुकानों से लगे सभी अहाते भी 15 अगस्त को रहेंगे बंद
शराब दुकानों से लगे सभी अहातों को भी 15 अगस्त को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। आमतौर पर अहातों में बैठकर मदिरा सेवन करने की छूट होती है, लेकिन शुष्क दिवस के दिन अहाते परिसर में भी किसी भी व्यक्ति को बैठने या मदिरा सेवन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आबकारी और पुलिस अमले को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिले में आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। सभी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री या परिवहन न हो सके।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकान संचालक, बार मालिक या व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से शराब बेचने या संग्रहण करने वालों के खिलाफ जब्ती और दुकान लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।
मदिरा प्रेमियों को सलाह, असुविधा से बचने के लिए समय रहते ध्यान रखें
स्वतंत्रता दिवस पर पूरे दिन बंदी रहने के कारण आबकारी विभाग ने आम लोगों से सहयोग की अपील की है। 15 अगस्त को दुकानें न खुलने के कारण लोगों को सलाह दी गई है कि वे आबकारी नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध लेन-देन से बचें।
Also Read : CG GST Exam Scam: ननकीराम कंवर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बड़ी धांधली का लगाया आरोप



