
PM Kisan Maandhan Yojana 2026: केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत लाभार्थी किसान को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने तीन हजार रुपये की निश्चित पेंशन दी जाती है। इस योजना में शामिल होकर किसान अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित कर सकते हैं।
18 से 40 वर्ष की आयु वाले किसान ही होंगे पात्र
PM-KMY Scheme Benefits: योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक पात्रता मापदंड तय किए हैं। इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक किसान के नाम पर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और उसका नाम संबंधित राज्य के भू-अभिलेखों में दर्ज होना अनिवार्य है।
उम्र के आधार पर तय होती है हर महीने की किस्त
Kisan Pension Yojana Update: योजना के तहत किसान को 60 साल की उम्र तक हर महीने एक निश्चित योगदान देना होता है। यह मासिक किस्त आवेदन के समय किसान की उम्र पर निर्भर करती है। यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है तो उसे कम अंशदान देना होगा, जबकि 30 या 40 वर्ष की उम्र में जुड़ने वाले किसानों की किस्त थोड़ी अधिक होगी।
सरकार भी जमा करती है बराबर की राशि
इस पेंशन योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना अंशदान किसान द्वारा किया जाता है, उतनी ही बराबर राशि केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा करती है। इससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम पड़ता है और उनका पेंशन कोष तेजी से बढ़ता है।
60 वर्ष पूरा होते ही शुरू होगी 3 हजार रुपये मासिक पेंशन
PM Kisan Pension Details: नियमित रूप से अंशदान करने वाले पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलने लगती है। यदि योजना की अवधि के दौरान या पेंशन मिलने के समय किसान की मृत्यु हो जाती है, तो नियमों के तहत उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत राशि दी जाती है।
आसानी से करें रजिस्ट्रेशन PM Kisan Maandhan Yojana Registration Process
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) में आवेदन करना बेहद आसान है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर खुद भी पंजीकरण कर सकते हैं।
आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया
- नजदीकी CSC केंद्र जाएं
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पास के जन सेवा केंद्र पर जाएं।
- जानकारी और दस्तावेज जमा करें
- अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड वीएलई (CSC संचालक) को दें।
- पात्रता की जांच और किस्त निर्धारण
- आपकी उम्र के हिसाब से प्रणाली स्वयं आपकी मासिक किस्त (जैसे 18 वर्ष की आयु में 55 रुपये प्रति माह) तय करेगी।
- ऑटो-डेबिट फॉर्म पर हस्ताक्षर करें
- आपके बैंक खाते से हर महीने तय किस्त कटने की अनुमति देने के लिए आपको ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- पेंशन कार्ड प्राप्त करें
- पहली किस्त का भुगतान होते ही आपका किसान पेंशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर दर्ज रहता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार पहचान: आधार कार्ड।
- बैंक विवरण: बचत बैंक खाते की पासबुक (IFSC कोड के साथ)।
- भू-अभिलेख: अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) कृषि भूमि का खसरा/खतौनी की प्रति।
- मोबाइल नंबर: ओटीपी सत्यापन के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
पोर्टल के माध्यम से खुद आवेदन करने का तरीका
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट (
maandhan.in) पर जाएं। - Self Enrollment विकल्प का चयन करें और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP से लॉगिन करें।
- PM Kisan Maandhan Yojana का चयन करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का ब्योरा और बैंक खाता नंबर दर्ज करें।
- ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर करें और स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- पहली किस्त का ऑनलाइन भुगतान करें और अपना पेंशन कार्ड डाउनलोड करें।



