
CG Traffic Singal Rules: रायपुर में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना अनिवार्य हो गया है। अगर चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की गई, तो मामला अपने आप कोर्ट में पहुंच जाएगा। ऐसे में अब वाहन मालिकों को जुर्माना जमा कराने या कोर्ट के चक्कर लगाने का विकल्प चुनना होगा।
ऑनलाइन चालान, तुरंत नोटिस वाहन मालिक को
Traffic Online Challan: अब पुलिस मैनुअल चालान नहीं बनाती, बल्कि ट्रैफिक नियम तोड़ते ही ऑनलाइन चालान मोबाइल पर भेजा जाता है। इसमें वाहन चालक की फोटो और नंबर प्लेट की जानकारी भी जुड़ी होती है, जिससे चोरी-छिपे जुर्माना टालना मुश्किल हो गया है।
90 दिन में जुर्माना जमा करना जरूरी
CG Traffic Police: एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा के अनुसार, चालान की राशि 90 दिनों के भीतर जमा न करने पर वाहन मालिक को कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जुर्माना जमा होने के बाद ही रसीद दी जाएगी। अगर तय समय में जुर्माना नहीं भरा गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन की आरसी निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
सख्ती से बढ़ा ट्रैफिक नियम पालन, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा
CG NEW Traffic Rules: राज्य के 33 जिलों में इस साल 1 जनवरी से 31 मई तक 3,97,139 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिनसे कुल 15.39 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें से सबसे ज्यादा जुर्माना रायपुर जिले से ही वसूला गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन चालान प्रणाली और कड़ी कार्रवाई के कारण अब लोग ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।
रायपुर में सबसे ज्यादा वाहन, नियमों की सख्ती आवश्यक
प्रदेश में कुल 82 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 18.50 लाख सिर्फ रायपुर जिले में हैं। इस कारण यहां ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से निगरानी की जा रही है ताकि सड़कों पर सुरक्षा बनी रहे।



