
Dhamtari PM Awas Plus 2.0 Survey: धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्राम सभा द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची के अनुमोदन के दौरान जिन परिवारों को अपात्र पाया गया था, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। जिले भर के चारों विकासखंडों में कुल 1,195 हितग्राहियों को ग्राम सभाओं ने अपात्र श्रेणी में डाला है। ऐसे सभी नागरिक अपनी आपत्तियों को संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में 21 सितंबर 2026 तक निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं।
ब्लॉकवार 1,195 हितग्राही हुए अपात्र
PM Awas Yojana Dhamtari Update: जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड स्तर पर अपात्र घोषित किए गए आंकड़ों की सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत धमतरी विकासखंड में सर्वाधिक 436, नगरी में 383, कुरूद में 243 और मगरलोड में 133 हितग्राहियों को ग्राम सभाओं द्वारा योजना के मानकों के विपरीत पाकर सूची से बाहर किया गया है। अब इन्हीं प्रभावित परिवारों को अपनी बात रखने और दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है।
21 सितंबर तक जनपद कार्यालय में जमा होंगे आवेदन
Dhamtari PM Awas Plus 2.0 Survey: जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने स्पष्ट किया है कि केवल वही लोग दावा-आपत्ति जमा करने के हकदार होंगे जिन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन के दौरान अपात्र ठहराया गया है। जिन लोगों का नाम शुरुआती ऑनलाइन सर्वे में ही निरस्त या अपात्र दिख रहा है, उनके आवेदन इस प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पात्र होने का दावा करने वाले ग्रामीणों को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ 21 सितंबर तक हर हाल में अपने जनपद पंचायत कार्यालय में फार्म जमा करना होगा। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5 अक्टूबर को अपीलीय समिति करेगी अंतिम फैसला
CG PM Awas Claim Objection Guidelines: जमा किए गए सभी दावा-आपत्ति आवेदनों की जांच संबंधित जनपद पंचायतों की टीम द्वारा की जाएगी। 30 सितंबर 2026 तक सभी प्रकरणों की मौके पर पड़ताल कर विभागीय रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक मामले पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है ताकि कोई भी वास्तविक गरीब परिवार पक्के मकान के लाभ से वंचित न रहे।



